मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में विदेश यात्रा करने के लिए 60 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।
आरोप और मामले की जानकारी
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर कारोबारी दीपक कोठारी ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दीपक कोठारी का दावा है कि शिल्पा और राज ने उनसे व्यापार के नाम पर पैसा लिया और अपने निजी खर्चों में इस्तेमाल किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि उनकी यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उन्हें पहले यह राशि जमा करानी होगी।
विदेश यात्रा की अनुमति नहीं
शिल्पा शेट्टी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें एक यूट्यूब कार्यक्रम के लिए कोलंबो जाना है, लेकिन कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले उन्हें धोखाधड़ी के आरोप के लिए 60 करोड़ रुपये देने होंगे, उसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा।मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित की गई है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को अब कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा और 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे अगर वे विदेश यात्रा करना चाहते हैं।
पूछताछ और जांच
इससे पहले, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एक टीम ने शिल्पा शेट्टी के घर पहुंचकर उनसे 4.30 घंटे तक पूछताछ की थी। शिल्पा शेट्टी ने जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया और सभी सवालों के जवाब दिए। यह मामला उनकी पूर्व विज्ञापन कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है।












