Kerala Name Change: केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह किया गया था. विधानसभा के प्रस्ताव के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हुई बैठक में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने को मंजूरी दे दी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया- केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, भारत के राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 नामक विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत अपने विचार व्यक्त करने के लिए केरल राज्य विधानसभा को भेजेंगे.
नए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) भवन ‘सेवा तीर्थ’ में मंगलवार को मंत्रिमंडल कर पहली बैठक हुई. जिसमें केरल का नाम बदलने पर सहमति हुई. इस नए भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया था.
केरल विधानसभा ने इस प्रस्ताव को दूसरी बार पारित किया क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए कुछ तकनीकी बदलावों का सुझाव दिया था. संबंधित प्रस्ताव पेश करने वाले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन चाहते थे कि केंद्र सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में दक्षिणी राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम कर दे. केरल विधानसभा ने अगस्त 2023 में इसी तरह का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करते हुए इसे केंद्र को भेजा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसमें कुछ तकनीकी बदलावों का सुझाव दिया था.











