देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है. सरकार ने बोनस और महंगाई भत्ता देने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं.
बोनस के लाभार्थी
सरकार ने अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षक, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मी और स्थानीय निकायों, जिला पंचायत के कर्मचारी के साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को साल 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस देने का फैसला किया है.
बोनस की अधिकतम सीमा
राज्य कर्मचारियों को अधिकतम ₹7000 की सीमा तक बोनस दिया जाएगा. यह बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2025 को सेवा में थे और जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक न्यूनतम 6 महीने की सेवा दी है.
महंगाई भत्ता में वृद्धि
सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 58% करने का फैसला किया है. इससे राज्य कर्मचारियों को जनवरी 2025 से लाभ मिलेगा. सरकार ने 4 महीने का एरियर भी देने का फैसला किया है, जो जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक के लिए होगा.
कब से मिलेगा लाभ
बोनस और महंगाई भत्ते का लाभ नवंबर 2025 से मिलेगा. महंगाई भत्ते का एरियर जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक का होगा.
किन पर नहीं होगा लागू
नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के साथ ही सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा, जब तक कि इसके संबंध में विभागों की ओर से अलग से आदेश जारी नहीं किया जाता.








